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■ गरीब परिवार के बच्चों को चार लाख रुपये तक शिक्षा कर्ज मिलेगा ■ शेष जिलों के विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज पर ■ 2 लाख से कम आय वाले परिवारों के विद्यार्थी होंगे पात्र ■ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्र को ही योजना का लाभ
रायपुर। छत्तीसगढ सरकार ने राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण देने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को ही यह ऋण दिया जाएगा। इस योजना का लाभार्थी होने के लिए निर्धारित शर्तोंं में विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के अन्य जिलों के कलेक्टरों को भी बच्चों को तकनीकी व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत के टोकन ब्याजदर पर दी जा रही ऋण सुविधा का लाभ दिलाने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने इन जिलों में विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना का लाभ देने का निर्देश दिया है तथा इसके लिए विशेष अभियान चलाने के लिए कहा है। राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के संचालन के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत डिप्लोमा, स्नातक और स्नाकोत्तर स्तर के 35 तकनीकी तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। योजना के ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा चार लाख रुपये निर्धारित है।
श्री शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत तकनीकी शिक्षा और अन्य व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में दाखिला ले चुके दो लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले विद्यार्थियों को मोरेटोरियम अवधि के बाद ऋण किश्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में केवल एक प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। शेष ब्याज की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा सीधे संबंधित बैंक को किया जाएगा। ड्राप आउट और निष्कासित छात्र इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकेंगे किन्तु चिकित्सकीय कारणों से एक वर्ष की अधिकतम सीमा तक अध्ययन में रुकावट होने की दशा में पात्रता बनी रहेगी।
इन पाठ्यक्रमों में मिलेगा लाभ योजना के अंतर्गत बीई,बीटेक, एमई,एमटेक , डी आर्क, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमसीए, एमबीए, डीई, बीपीएड, एमपीएड, पीजीडीसीए, बीएचएमएस,बीएएमएस, बीएनवायएस, बीयूएमएस, वीएफएससी, बीटेक डेयरी, बीएग्री, बीडीएस, एमडीएस, एमबीबीएस, बीव्हीएससी, बीएससी नर्सिंग बेसिक और पोस्ट बेसिक, बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन कास्ट्यूम डिजाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग, बीएड, डीएड, एमएड के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए योजना का लाभ लिया जा सकता है।
योजना का लाभ लेने के इच्छुक छात्र या पालक अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 0771- 2331231 तथा वेबसाइट- hhpt:// www.cgdteraipur.cgstste.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं।
राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि राज्य के नक्सल प्रभावित जिले बस्तर , बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोंडागांव और बलरामपुर जिले के विद्यार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। |
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