• 28 Apr, 2025

तीनों नए कानून लागू

तीनों नए कानून लागू

● न्याय संहिताः एफआईआर के तीन साल के भीतर न्याय मिलेगाःशाह ● मप्र में देश का पहला केस दर्ज ● छत्तीसगगढ़ में पहला केस कवर्धा और दूसरा रायपुर में , दोनों मारपीट के

रायपुर। देश में अंग्रेजों के समय से चली आ रहे वे कानून जो अपना औचित्य खो चुके थे उन्हें बदल कर देश में नए आपराधिक कानून लागू किये गए हैं। तीन नए कानून जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम देश में एक जुलाई सोमवार से लागू हो गए हैं। इसके तहत देशभर में पहला केस मध्यप्रदेश में दर्ज हुआ।

  गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार की दोपहर नए कानूनों पर एक प्रेस वार्ता ली। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के लागू होते ही देश में देश में दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय व्यवस्था स्थापित हो गई है। कहा कि इसके तहत किसी मामले में प्राथमिक सूचना एफआईआर दर्ज होने के तीन साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर न्याय मिलना सुनिश्चित किया गया है।इसके तहत मामले के निस्तारण के लिए समय सीमा तय की गई है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भविष्य में  अपराध के दर में 90 फीसदी तक कमी आएगी।

  केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का विशेष प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा आपराधिक मामलों में रिमांड की अवधि 60 दिनों की जगह अधिकतम 15 दिनों की ही होगी। इसके साथ ही मंत्री शाह ने विपक्षी दलों से अपील भी कि वे नए कानूनों पर राजनीति न करें।

   उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि नए कानून देश में लागू होने के फौरन बाद ही इन कानूनों के तहत देश का पहला केस मध्यप्रदेश में दर्ज किया गया। रात 12.16  बजे मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में दो जबकि ग्वालियर में एक केस दर्ज किया गया। ग्वालियर में इन कानूनों के तहत दर्ज किया गया केस दो लाख रुपये की बाइक की चोरी से संबंधित है। 

छत्तीसगगढ़ में पहला केस कवर्धा और दूसरा रायपुर में , दोनों मारपीट के

एक जुलाई से देशभर में लागू हुए नए कानूनों के तहत छत्तीसगढ़ में पहली एफआईआर कवर्धा के रेंगाखार थाने में रविवार रात 12 बजकर 30 मिनट पर दर्ज की गई है। दूसरा केस रायपुर के मंदिरहसौद थाने में रात एक बजे दर्ज की किया गया है। दोनो जगह मारपीट और अपशब्द कहने के मामले में केस दर्ज किए गए हैं। तीसरा केस अभनपुर थाने में मर्ग जांच का किया गया है। बताया गया कि पुलिस के मुताबिक रेंगाखार निवासी इतवारी प्रसाद और कारोबारी गोलू ठाकुर का विवाद हो गया। इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता ( बीएनएस) की धारा 296 और 351 के तहत केस दर्ज किया है। इधर रविवार रात दस बजे
मनोहर रात्रे और अमित सिंह राजपूत के बीच विवाद हो गया ।

जानें राज्यों की स्थिति -

  • बिहार -   पहला केस रेलवे गया के जीआरपीएफ में सुबह 8 बजे दर्ज हुआ। नए कानून की धारा 173 में  यह केस मोबाइल और बैग चोरी के आरोप में दर्ज किया गया। 
  • राजस्थान- पहली एफआईआर सुबर साढ़े सात बजे पाली के सादड़ी थाने में दर्ज हुई। मारपीट और मोबाइल तोड़ने का यह केस बीएनएस की धारा 115( 2) 126 (2) 234 (4) और 324 ( 5) में दर्ज हुआ। पुराने कानून में केस 341, 323  और 427 धाराओं के तहत दर्ज किया जाता। 
  • झारखंड- रांची के कोतवाली थाने में चोरी की घटना का मामला दर्ज कराया गया है। बीएनएस की धारा 303 लगाई गई है। जबकि भारतीय दंड संहिता में यह 376 धारा के तहत दर्ज किया जाता।

तीनों नए कानूनों से लोगों को न्याय मिलेगा-  सीएम साय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में गृह विभाग द्वारा नए आपराधिक कानूनों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक जुलाई सोमवार का दिन हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है।आज ही से देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू किये जा रहे हैं। सभी ने जागरूकता और प्रशिक्षण की दृष्टि से अच्छा प्रयास किया है।

श्री साय ने कहा कि ये तीनों कानून सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में इसका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साय ने कहा कि इसमें दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता दी गई है। यह कानून भारत सरकार की न्याय और सुरक्षा की गारंटी को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।