• 28 Apr, 2025

इमरान को तीन साल की सजा

इमरान को तीन साल की सजा

निर्वाचन आयोग से छिपाई थी जानकारी |

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सियासी हालात तो उसके बनने के दिन से आत तक खराब से खराबतर ही होते रहे हैं। इधर अगस्त के पहले हफ्ते में ही पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री तहरीक ए इंसाफ पार्टी ( पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने इमरान को उनके जमान पार्क स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। तीन माह के भीतर यह दूसरी बाह है जब इमरान को गिरफ्तार किया गया है। 
     पाकिस्तान के एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हुमायू दिलाबर ने पांच अगस्त शनिवार को अपने एक फैसले में कहा इमरान खान तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के चुनाव आय़ोग को गलत जानकारी देने के दोषी पाए गए हैं। चूंकि इमरान बेचे गए तोहफों से मिले वित्तीय लाभ को छिपाने के दोषी पाये गए हैं इसलिए उन्हें पाकिस्तान के चुनाव कानून की धारा 175 के तहत चुनाव लड़ने के अयोग्य भी घोषित कर दिया गया है।  वे अब इस फैसले के अमल के कारण अगले पांच साल तक चुनाव नहीं ल़ड़ सकेंगे।  उन्हें सजा के साथ एक लाख पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना भी भरना होगा। 
    जस्टिस दिलाबर ने इस्लामाबाद पुलिस निदेशक को आदेश दिया था कि सजा पर फौरन ही अमल हो। इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर पुलिस की मदद से इमरान को तत्काल ही गिरफ्तार कर लिया और हेलीकॉप्टर से लेकर इस्लामाबाद पहुंची। इधर इमरान ने कोर्ट का फैसला आने से पहले ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां लगाई थीं पर दोनो ही कोर्ट ने कहा था कि निचली कोर्ट से फैसला आने के बाद ही सुनवाई की जाएगी। 
 घरों में चुप नहीं बैठना- समर्थकों को उकसाया
इमरान ने अपनी गिरफ्तारी के बाद वीडियो जारी कर अपने समर्थकों को उकसाते हुए कहा है कि घरों में चुप नहीं बैठना है। इमरान ने कहा कि मैं लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ। अगर आज अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे तो आपकी पीढ़ियां गुलामी का जीवन जीएंगी।

  • प्रदर्शन की आशंका पर हाईअलर्ट भी
     याद दिलाते चलें कि जब इमरान खान को 9 मई को अल कादिर मामले में गिरफ्तार किया गया था तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जोरदार हिंसक प्रदर्शन हुए थे। हालांकि इस बार उनके समर्थकों की ओर से वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी गई फिर भी हिंसा की आशंका को देखते हुए इस्लामाबाद और रावलपिंडी  में हाई अलर्ट जारी किया गया है।  
  • दो मामलों में दोषी पाए गए-
    तोशाखाना के जिस मामले में इमरान को दोषी ठहराया गया है वह केस पिछले सात मई को चुनाव आयोग ने दर्ज कराया था। इसमें आरोप है कि इमरान ने इमरान ने आयोग से जानकारियां छिपाने के लिए भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल किया है। 
    दूसरा मामला भ्रष्टाचार का है जिसमें उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी आरोपी बनाया गया है। तोशाखाना के करोड़ों रुपये के तोहफे बुशरा ने ही बेचे थे। 

पीटीआई का दावा, इमरान को बंदूक के बल पर किया गया अगवा

पीटीआई के महासचिव उमैर नियाजी ने दावा किया है कि इमरान को पंजाब (पाकिस्तान) पुलिस ने बंदूक की नोंक पर अगवा किया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि अदालत का आदेश दिखाए बिना ही इमरान को 200 से ज्यादा पुलिस वाले अगवा कर घर से ले गए।  पता चला है कि उन्हें किसी अज्ञात जगह पर रखा गया है।