अब महाराष्ट्र-झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज..
■ भाजपा ने दोनों राज्यों में लगाई सौगातों -वादों की झड़ी ■ विपक्षी खेमा भी सक्रिय हुआ ■ इन दोनों राज्यों में चुनाव नवंबर में होने की चर्चा
● सोलिसिटर जनरल ने कहा -नहीं चाहते अभी कोई समस्या हो- ● चुनाव के बाद मामले की सुनवाई होने तक वसूली के लिए आयकर विभाग-
नई दिल्ली। आयकर विभाग 3500 करोड़ रुपये की कर वसूली के मामले में 24 जुलाई तक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किसी किस्म की कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार की ओर से सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि चूंकि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं इसलिए विभाग वसूली कार्रवाई या कोई दंडात्मक कार्रवाई अभी नहीं करेगा।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष मेहता ने कहा कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और चुनाव चल रहे हैं इसलिए हम अभी फौरन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि विभाग मामले की योग्यता पर टिप्पणी नहीं कर रहा है और सभी अधिकार व विवाद खुले रहने चाहिए। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस कदम के सौम्य बताया । पीठ ने मेहता का बयान दर्ज करने के बाद अगली सुनवाई 24 जुलाई तय कर दी है। सिंघवी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता सिर्फ एक राजनीतिक दल है न कि लाभ कमाने वाला संगठन । 135 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है।
कांग्रेस ने दो दिन पूर्व 31 मार्च को रविवार को कहा था कि उसे आयकर विभाग की ओर से एक बार फिर नया नोटिस मिला है, जिसके जरिये आकलन वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लिए 1745 करोड़ रुपये के कर की मांग की गई है। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस से अब तक 3,567 करोड़ रुपये के कर की मांग की जा चुकी है। पार्टी ने शुक्रवार शुक्रवार 29 मार्च को कहा कि आयकर विभाग की तरफ से नोटिस मिला हुआ है जिसमें करीब 1823 करोड़ रुपयों का भुगतान करने को कहा गयया है। कर अधिकारियों ने पिछले वर्षों से संबंधित कर मांग के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपये पहले ही निकाल लिये हैं।
पीठ ने अलग -अलग कर मांग नोटिस पर कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई को 24 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी न इस रुख की सराहना करते हुए कहाकि अलग-अलग वर्ष के लिए सारे मांग नोटिस फरवरी और मार्च में जारी किए गए, जो कुल 3500 करोड़ रुपये के थे।
कांग्रेस के गठबंधन महासचिव केसी वेणुगोपालन ने आयकर विभाग की ओर से 3500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए जाने के मामले में उच्चतम न्यायालय में सोमवार 1 अप्रैल को राहत मिलने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे एक बात साबित होती है कि सत्य की जीत होती है। मामले में कांग्रेस की पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता और पार्टी के नेता विवेक तन्खा ने कहा -पूरे देश में एक माहौल बना है। राम लीला मैदान की रैली के बाद यह सभी को पता चला कि कांग्रेस के खाते पर कार्रवाई करके चुनाव में समान अवसर को जिस तरह से खत्म किया जा रहा था वह लोकतंत्र के लिए तो ठीक नहीं है।
■ भाजपा ने दोनों राज्यों में लगाई सौगातों -वादों की झड़ी ■ विपक्षी खेमा भी सक्रिय हुआ ■ इन दोनों राज्यों में चुनाव नवंबर में होने की चर्चा
हम एक धर्म निरपेक्ष देश हैं । हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे। चाहे वे किसी धर्म या व्यवसाय के हों। अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना है फिर वह गुरूद्वारा हो, दरगाह या फिर मंदिर, तो उसे हटाना ही पड़ेगा। यह जनता के आवागमन में बाधा नहीं डाल सकती। साथ ही अवैध निर्माण तोड़ने से पहले पर्याप्त समय देना चाहिए। महिलाओं और बच्चों को सड़क पर देखना अच्छा नहीं । - जस्टिस बी.आर. गवई
हम एक धर्म निरपेक्ष देश हैं । हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे। चाहे वे किसी धर्म या व्यवसाय के हों। अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना है फिर वह गुरूद्वारा हो, दरगाह या फिर मंदिर, तो उसे हटाना ही पड़ेगा। यह जनता के आवागमन में बाधा नहीं डाल सकती। साथ ही अवैध निर्माण तोड़ने से पहले पर्याप्त समय देना चाहिए। महिलाओं और बच्चों को सड़क पर देखना अच्छा नहीं । - जस्टिस बी.आर. गवई
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