कार जो सड़क पर फर्राट भरती और नदी में तैरती है..
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• 2000 के नोट एटीएम, बाज़ार, आम लोगों के पास दिखना बंद थे, अधिकतर कालेधन के रुप में हो रहा था इस्तेमाल | • एक बार में 20 हजार तक के नोट बदल सकेंगे। • 2000 के नोट बैंक में जमा करने की कोई लिमिट नहीं | • अभी दो हजार के नोट से लेनदेन या खरीददारी पर कोई पाबंदी नहीं |
नई दिल्ली। नोटबंदी के साढ़े छह साल बाद एक बार फिर रिज़र्व बैंक ने ऐलान किया है कि अब 2000 रुपये चलन से बाहर करने की तैयारी है। इस ऐलान से पिछली नोटबंदी देख चुके और उससे उपजी त्रासदी भोग चुके लोग सकते में आ गए थे। गनीमत है कि पिछली नोटबंदी की तरह इसे अभी तत्काल बंद नहीं किया गया है। रिज़र्व बैंक ने कहा कि 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर 2023 तक लीगल टेंडर बने रहेंगे। कहा गया है कि बाज़ार में जो नोट चलन में हैं वे नोट बैंक में जमा कराने होंगे या फिर बैंक से बदले जा सकेंगे। आरबीआई ने यह भी कहा है कि इन नोटों से अभी लेनदेन जारी रहेगी इस पर तत्काल कोई बैन नहीं लगाया गया है। 19 मई शुक्रवार को जारी रिज़र्व बैंक के इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार 23 मई से लोग 2000 के नोट जमा कर सकेंगे या बदलवा भी सकेंगे। एक व्यक्ति एक बार में 20 हजार के नोट यानी 2000 के 10 नोट ही बदलवा सकता है।
इसे आदेश के बाद लोगों ने आदेश के मुताबिक रुपये जमा करने लगे हैं और बदलवाने का काम भी शुरू हो गया है।
उल्लेखनीय है कि इस बार नोट जमा करने की कोई सीमा तय नहीं की गई है। पिछली बार नवंबर 2016 को पहली नोटबंदी के वक्त 500 और 1000 के नोट के पुनारे नोट बंद करने के बाद 500 और 2000 के नए नोट जारी किए गए थे। उस समय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में नगदी की उपलब्धता बनाये रखेने के लिए 2000 के ये नोट जारी किए गए थे और अब ताजा आदेश के मुताबिक यही नोट यह कह कर बंद किये जा रहे हैं कि इन्हें जारी करने का उद्देश्य पूरा हो गया है और अब इसकी जरूरत नहीं रह गई है।
सूत्रों के मुताबिक अब बड़े नोटों के काले धन के रूप में एकत्र करने की जानकारी मिल रही थी औऱ कहा जा रहा है कि इसी सूचना के बाद रिज़र्व बैंक ने यह कदम उठाया है।
कंरसी में 11 फीसदी 2000 के नोट- | जो आरबीआई ने नहीं बताया |
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30 सितंबर तक जमा नहीं किए गए नोट तो .... टीवी सोमनाथ, वित्त सचिव | 2026 में ही यह तय था कि 2000 के नोट बंद होंगे अजय व्यास, पूर्व कार्यपालक निदेशक, देना बैंक |
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