• 28 Apr, 2025

बृजभूषण पॉक्सो नहीं, यौन उत्पीड़न के आरोपी

बृजभूषण पॉक्सो नहीं, यौन उत्पीड़न के आरोपी

• दिल्ली पुलिस ने छह बालिक महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया | • नाबालिग के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दिया कहा सबूत नहीं इसके |

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को छह महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोपी माना है। वहीं नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न के मामले में पॉक्सो एक्ट हटाने की सिफारिश की है।   पुलिस ने कुश्ती महासंघ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी विभिन्न धाराओं में आरोपी बनाया है।
    राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने छह नाबालिग पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में 1500 पन्नों से अधिक का एक आरोप पत्र दाखिल किया है।  कोर्ट के एसीएमएम दीपक कुमार 22 जून को इस पर संज्ञान लेने वाले थे। वहीं नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस ने ही पटियाला हाउस कोर्ट में करीब 550 पन्नों का क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की सिफारिश की है। अदालत इस रिपोर्ट पर 4 जुलाई को विचार करेगी। पुलिस ने रिपोर्ट में कहा है कि पॉक्सो एक्ट में इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। नाबालिग और उसके पिता ने भी धारा 164 में दर्ज कराए गए बयानों में ऐसी घटना से इंकार किया है।  

  • 6 महिला पहलवानों के मामले में बृजभूषण शरण सिहं पर आरोप
    बृजभूषण शऱण सिंह को महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला  या आपराधिक बल प्रयोग, यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी के कारण आरोपी बनाया गया है। वहीं विनोद तोमर पर अपराध के लिए उकसाने और आपराधिक धमकी दिये जाने जैसे आरोप लगे हैं। 
    • तथ्य जो आधार बने ..
      • आरोप पत्र में मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत पहलवानों के बयान को अहम आधार माना गया। दो दर्जन से ज्यादा गवाहों में लगभग सात ने उत्पीड़न के बयान का समर्थन किया है। 
      • बालिग पहलवानों ने जिस जगह पर उनके साथ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं वहां आरोपियों के मौजूद होने के सबूत मिले हैं। 
      • पहलवानों ने सबूत के तौर पर पांच फोटो भी सौंपी है इसके साथ अन्य डिजिटल सबूत भी दिए गए जिन्हें पैन ड्राइव में स्टोर कर कोर्ट को सौंप दिया गया है। 
      • दूसरे देशों के कुश्ती महासंघों से डिजिटल साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस पूरक आरोप पत्र दायर कर सकती है। 
      • नाबालिग के बयान पर पुलिस उसे कथित अपराध के स्थान पर ले गई उन्हें कोई सुनसान जगह नहीं मिली जहां अपराध हो सकता था। 
    • कनॉट प्लेस थाने में दर्ज थी दो प्राथमिकी
      • बृजभूषण शऱण सिहं के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में दो प्राथमिकी दर्ज की है। एक महिला पहलवानों के उत्पीड़न का मामला है और दूसरी प्राथमिकी पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज की गई है। 
      • पहलवान चर्चा के बाद तय करेंगे अगला कदम ओलंपियन साक्षी मलिक के पति पहलवान सत्यव्रत ने कहा है कि वे इस मामले को लेकर चर्चा कर रहे हैं।उसके बाद ही अगले कदम का फैसला किया जाएगा।